मिलान करने पर पाया गया कि तत्कालीन कैशियर सुरेश बाबू की तैनात अवधि 13 फरवरी 2008 से 8 मार्च 2019 तक विद्युत वितरण उपखंड प्रथम बागपत कार्यालय में बिल चालानों के विरुद्ध प्राप्त धनराशि 1 करोड़ 44 लाख 84 हजार 108 रुपये जमा नहीं कराए गए।
इस संबंध में बागपत कोतवाली पुलिस ने आरोपी तत्कालीन लिपिक सुरेश कुमार, विद्युत उपकेंद्र बागपत के मुख्य खजांची राजीव कुमार गौड़, विद्युत उपकेंद्र बागपत के तत्कालीन उपखंड अधिकारी विकल्प महेश, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ईशपाल, सहारनपुर जनपद के नकुड़ में तैनात अधिशासी अभियंता राजबीर सिंह के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया था।
बागपत पुलिस ने आरोपी लिपिक सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट से उसे जेल भेज दिया। फरार आरोपियों को भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस मामले के दोषी तत्कालीन अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह, एसडीओ विकल्प महेश, सहायक लेखाधिकारी ईशपाल सिंह और कार्यकारी सहायक राजीव कुमार गौड़ को निलंबित किया गया है।
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