मेरठ का सेंट्रल मार्केट
- फोटो : अमर उजाला
दरअसल, शास्त्रीनगर सेक्टर-6 मकान संख्या 661 एक आवासीय भवन है, जिसमें कॉम्पलेक्स बना दिया गया। इसी के मामले में सुनवाई पर आदेश पारित हुए थे। तीन महीने में अवैध कांपलेक्स को खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आवास एवं विकास परिषद की ओर से सर्वे किया गया। इसके मुताबिक शास्त्रीनगर में 1473 ऐसे आवासीय भवन हैं, जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। इसके तहत आवास एवं विकास परिषद अभी तक 600 दुकानदारों को नोटिस दिए जा चुके हैं।
अधीक्षण अभियंता की ओर से सोमवार को 21 दुकानदारों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया। इन सभी से अब तक अवैध निर्माण न हटाने का कारण पूछा गया है। इसी के साथ तीन महीने की मियाद खत्म होने को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाने को भी कहा गया है। इसका खर्चा भी दुकानदारों से वसूला जाएगा।
मेरठ का सेंट्रल मार्केट
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