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हाईकोर्ट की अवमानना में डीएम और नगर आयुक्त को नोटिस जारी

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हाईकोर्ट की अवमानना में डीएम और नगर आयुक्त को नोटिस
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मेरठ। शहर की डेरियों को बाहर कर कैटल कॉलोनी बनाने और आवारा कुत्तों से लोगों को निजात दिलाने के आदेश पर अमल नहीं होने पर हाईकोर्ट ने डीएम अनिल ढींगरा और नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया को अवमानना का नोटिस देकर जवाब मांगा है। इससे जिला और नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मचा है। याचिका पर 6 फरवरी को सुनवाई होगी।
हाजी असलम की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गत 4 जनवरी 2019 को डेयरी संचालकों के लिए शहर से बाहर कैटल कॉलोनी स्थापित करने और आवारा कुत्तों को बाहर कर उनके लिए शेल्टर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को भेजकर स्वीकृति लेने के लिए डीएम को आदेश दिए थे। लेकिन एक साल बाद भी आदेश पर अमल नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी।
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आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने बताया कि कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम और नगर आयुक्त को अवमानना नोटिस तामील कराए हैं। इस बाबत डीएम का कहना है कि नगर आयुक्त से प्रस्ताव मांगा गया था जो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त से मामले के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट मांगी है ताकि कोर्ट में जवाब दाखिल किया जा सके।
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