रुचि शर्मा की फाइल फोटो और गिरफ्तार किया गया आरोपी सोनी गुर्जर। फाइल फोटो।
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प्रेमिका की शादी से नाराज होकर गंडासे से काटकर हत्या करने वाले प्रेमी मेरठ के फलावदा के सोनी गुर्जर को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-5 की पीठासीन अधिकारी रेखा सिंह ने फैसला सुनाया। शादी के बाद पहली बार मायके लौटते ही बहाने से बुलाकर दोषी ने हत्या की वारदात अंजाम दी थी।
मुजफ्फरनगर जिले की खतौली कोतवाली के कढ़ली गांव की रहने वाली रुचि शर्मा की शादी 28 जून 2020 को मेरठ के खेड़की गांव निवासी आशीष के साथ हुई थी। तीन जुलाई को वह पहली बार मायके कढ़ली लौटी। पांच जुलाई की रात करीब नौ बजे उसके मोबाइल पर कॉल आने के बाद वह घर से बाहर निकली लेकिन वापस नहीं लौटी।
अगले दिन रुचि का शव लहुलूहान हालत में ईख के खेत में पड़ा मिला। मृतका के पिता राजेंद्र शर्मा ने मेरठ के फलावदा क्षेत्र के गुढ़म गांव निवासी सोहनवीर उर्फ सोनी गुर्जर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित पक्ष का कहना था कि वह आरोपी को अपने घर आने से रोकते थे, इसी रंजिश में हत्या की वारदात अंजाम दी गई है।
पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-5 में हुई। बृहस्पतिवार को आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये की धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़ित पक्ष को देनी होगी।
यह वजह आई थी सामने
रुचि शर्मा पढ़ने के लिए फलावदा जाती थी, यहां पर उसकी जान-पहचान सोनी गुर्जर से हुई। इसके बाद वह कढ़ली स्थित घर पर भी आने जाने लगा। रुचि के पिता इस बात का विरोध करते थे। शादी का दबाव भी बनाया गया, लेकिन दोनों की जाति अलग-अलग होने के कारण परिवार ने इंकार कर दिया। परिवार ने मेरठ में ही रुचि की शादी कर दी थी। इसी बात से वह नाराज था और वारदात की रात बहाने से बुलाकर गंडासे से वारकर हत्या कर दी थी।
वादी की मौत, मां ने की पैरवी
मुकदमे के ट्रायल के दौरान वादी राजेंद्र शर्मा की मौत हो गई। दूसरे नंबर की गवाह मृतका की मां संतोष देवी ने पैरवी की और गवाही दी।
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