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मुस्कान और साहिल की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

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मेरठ। सौरभ की हत्या करने वाली उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला ने जमानत मांगी है। उनकी वकील रेखा जैन की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी गई है। इसमें उन्होंने अपने मुस्कान और साहिल को जमानत पर जेल से छोड़ने की अपील की है। आज कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी।
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मुस्कान और साहिल ने नृशंस तरीके से सौरभ की हत्या की थी। इसके बाद उसकी लाश के 3 टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट का घोल कर दिया था। ब्रह्मपुरी पुलिस के सामने दोनों ने सौरभ की हत्या करने की बात भी कबूल की है। जिसके बाद दोनो शिमला, मनाली घूमने के लिए गए थे। ब्रह्मपुरी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुस्कान और साहिल 19 मार्च से जिला कारागार में बंद हैं।
सरकारी अधिवक्ता रेखा जैन ने 24 अप्रैल को मुस्कान साहिल की जमानत के लिए पेश की एप्लीकेशन में जमानत का मुख्य आधार हत्या के काफी समय बाद मुकदमा दर्ज होने को बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो साबित करता हो कि हत्या मुस्कान और साहिल ने की है। सरकारी वकील की जमानत अर्जी पर ब्रह्मपुरी पुलिस ने जमानत नहीं देने की टिप्पणी भी लिखकर दी है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि इनकी अर्जी पर सुनवाई होनी है।
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