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Meerut: कपसाड़ और ज्वालागढ़ में लगी पाबंदियां, लागू की गई धारा 163, जान लें किसे मिलेगा प्रवेश और किसे नहीं

Wed, 14 Jan 2026 11:26 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

कपसाड़ में सुनीता हत्याकांड व रूबी अपहरण और ज्वालागढ़ में सोनू हत्याकांड को देखते हुए निषेधाज्ञा लागी की गई है। गांव में प्रवेश को लेकर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 
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गांव कपसाड़ में द्वार पर बैरिकेडिंग लगाकर तैनात आरएएफ। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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मेरठ के सरधना थानाक्षेत्र में हुए कपसाड़ कांड और ज्वालागढ़ में सोनू उर्फ रोहित की हत्या के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। उप जिलाधिकारी सरधना उदित नारायण सैंगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत थाना सरधना क्षेत्र के गांव कपसाड़ और गांव ज्वालागढ़ में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
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आदेश के अनुसार दोनों गांवों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही किसी भी सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के संगठन या समूह द्वारा किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करने पर भी रोक लगा दी गई है। किसी संगठन से जुड़े व्यक्तियों का गांवों में आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।
 
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हालांकि विद्युत, चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति, पोस्ट व पार्सल सहित अन्य आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। किसी अपरिहार्य स्थिति में बाहरी व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही गांव में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियां आपातकालीन और संवेदनशील होने के कारण यह आदेश जन सुरक्षा, शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। क्षेत्र में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

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