सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना बताया कि 28 अक्तूबर 2025 को ब्रह्मपुरी थाने में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक गिरोह पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने गिरोह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें ईशु, विकास जाटव, बृजमोहन और नितिन को नामजद किया गया था। यह गिरोह लंबे समय से मादक पदार्थ का अवैध धंधा कर रहा था। गैंगस्टर अधिनियम 2/3 के तहत कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों की संपत्तियों को चिह्नित किया।
इसकी जांच परतापुर थानाध्यक्ष अजय शुक्ला कर रहे है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी। 14 मई को जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। इसके बाद गिरोह के सरगना ईशु की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। तब आरोपी के घर पर इसका नोटिस चस्पा किया गया।
मंगलवार को सीओ के नेतृत्व में परतापुर थाना पुलिस ने नायब तहसीलदार की उपस्थिति में मुनादी कराई। इसके बाद गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया। बताया गया है कि यह गिरोह बड़े स्तर पर युवाओं को नशे की तस्करी का काम करता है। गिरोह छोटे तस्करों की मदद से छात्रों को भी मादक पदार्थ की बिक्री करता है। आंबेडकर नगर में ईशु ने हाल ही में नया आलीशान मकान बनाया था। इसकी कीमत 1.70 करोड़ और गोदाम की कीमत लगभग 1.10 करोड़ बताई गई है।
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