फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Meerut: सेंट्रल मार्केट में जैना ज्वैलर्स को सील करने की तैयारी, इन 10 जगह अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई आज

Thu, 13 Nov 2025 11:02 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

आवासीय भवन 661/6 में बने कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के बाद भी सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। आवास विकास के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने जैना ज्वैलर्स को सील करने का नोटिस जारी कर दिया है। 
विज्ञापन
सेंट्रल मार्केट। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में अवैध रूप से बनाया गया प्रतिष्ठान सील किया जाएगा। बृहस्पतिवार को विभाग की ओर से सीलिंग का आदेश जारी करते हुए शोरूम पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इससे पहले 23 सितंबर को नोटिस जारी कर 15 दिन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया था।
विज्ञापन

 

आवास एवं विकास परिषद की स्कीम नंबर सात के तहत सेंट्रल मार्केट आता है। विभागीय दस्तावेज में सेंट्रल मार्केट दर्ज नहीं है। सेक्टर-2 व 6 के तहत आवासीय भवनों में शोरूम, मर्चेंट स्टोर, डेयरी, सैलून, सराफा की दुकानें आदि चल रही हैं। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आवासीय भवन 661/6 में बने कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसमें 22 दुकानें थीं, जो 25 अक्तूबर को ध्वस्त कर दी गईं। इसके अगले ही दिन आवासीय भवन 259/6 में चल रहे जैना ज्वैलर्स को सीलिंग का नोटिस जारी कर दिया गया।
 

आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से पिछले साल जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें आवासीय भवन में जैना ज्वैलर्स ज्वैलरी शोरूम के खुलने पर आपत्ति जताई गई थी। 

ये भी देखें...
मेरठ में डिप्टी सीएम: बृजेश पाठक बोले- कांग्रेस ने आतंकियों को खिलाई बिरयानी, अब घर में घुसकर मारती है सेना

सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई कारते हुए न्यायाधीश दिनेश पाठक ने आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह से संबंधित निर्माण को आवासीय घोषित किए जाने तक मौके पर ज्वैलरी शोरूम का संचालन किए जाने पर एक माह में जवाब मांगा था। इस मामले में 21 जनवरी 2026 को सुनवाई की अगली तारीख है।
 

अब आवास विकास के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार की ओर से नोटिस जारी कर कहा गया है कि ज्वेलरी शोरूम अवैध है और इसे तत्काल हटाया जाना है। इसमें कहा गया है कि 23 सितंबर को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया गया था। इस अवधि में व्यावसायिक निर्माण नहीं हटाया गया। ऐसे में शोरूम को अब सील किया जाना है। अवैध निर्माण ध्वस्त होने तक सहायक अभियंता सौरव कुमार को सील करने के आदेश दिए हैं।
 
विज्ञापन

10 अवैध कॉम्प्लेक्स रडार पर, हाईकोर्ट में सुनवाई आज
शहर की घनी आबादी के बीच बगैर नक्शा पास कराए खड़े किए गए अवैध कॉम्प्लेक्स के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली गई जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। आरटीआई कार्यकर्ता ने उप्र सरकार के मुख्य सचिव, कमिश्नर, डीएम और मेडा उपाध्यक्ष को पार्टी बनाया है। न्यायालय ने सभी को नोटिस भेजे हैं। 
मिशन कंपाउंड देवनगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज चौधरी ने बताया कि लाला का बाजार, वैली बाजार, कोटला, जत्तीवाड़ा, बुढ़ाना गेट, पीएल शर्मा रोड समेत कई जगहों पर अवैध निर्माण को लेकर याचिका डाली थी। 
सघन क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए कॉम्प्लेक्स में कोई दुर्घटना हो जाए तो एंबुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में हाईकोर्ट में शुक्रवार को मामले में सुनवाई होनी है। ताजा सूची में 50वें नंबर पर केस लगा हुआ है। 
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें