टीपीनगर क्षेत्र की गुप्ता कॉलोनी निवासी अतुल कुमार अपने पड़ोसी संचित गुप्ता के बागपत रोड पर कैलाश नर्सिंग होम पास स्थित जिम में एक्सरसाइज करता था। जून 2015 में संचित गुप्ता का किसी बात को लेकर अतुल कुमार से विवाद हो गया था। इस पर संचित गुप्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर अतुल कुमार की जिम में पिटाई कर दी थी। अतुल ने संचित व अन्य के खिलाफ रेलवे रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।
इसके बाद संचित ने परतापुर थाने में अतुल के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी। संचित ने अतुल को जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी तहरीर अतुल ने टीपीनगर थाने में दी थी। 22 जून 2015 की रात को टीपीनगर थाने से दरोगा विनय कुमार, सिपाही लखन लाल सिंह व रामचंद्र राठी गुप्ता कॉलोनी पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की।
इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही संचित के साथियों ने अतुल को लाठी व बेसबॉल बैट से पीट दिया। दो हमलावरों को पकड़ा तो आरोपियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस से लाठी छीनकर व बेसबॉल बैट से पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा गया। संचित ने बेसबॉल बैट मारकर दरोगा विनय कुमार का सिर फोड़ दिया था। हमलावर कई राउंड फायरिंग कर फरार हो गए थे। दरोगा और दोनों सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इस मामले में संचित गुप्ता समेत नौ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी मानते हुए इन सभी को सजा सुनाई।
इन्हें हुई सजा
संचित गुप्ता निवासी गुप्ता कॉलोनी।
हिमांशु गुप्ता निवासी गुप्ता कॉलोनी।
राहुल अग्रवाल निवासी बनवारी वाटिका।
शेखर सैनी निवासी बनवारी वाटिका।
मोनू निवासी गुप्ता कॉलोनी।
कमल निवासी चंद्रलोक कॉलोनी।
गोलू निवासी चंद्रलोक कॉलोनी।
राजकुमार उर्फ राजू निवासी खड़ौली कंकरखेड़ा।
सुमित निवासी खड़ौली कंकरखेड़ा।
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