अब छुटकारा दिलाने की कोशिशें : लेकिन परिवहन विभाग लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में जुटा है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के पास सभी वाहनों का रिकॉर्ड होता है। उससे होने वाली दुर्घटना या किसी घटना को अंजाम दिया जाना सब ऑनलाइन दर्ज होता है। परिवहन विभाग वाहन के दूसरे जिले में बेेचे जाने की स्थिति में एनओसी के लिए वाहन की जानकारी ऑनलाइन ही ले लेगा।
बिना सुविधा शुल्क नहीं एनओसी : एनओसी लेने के लिए वाहन स्वामी को कोई फीस नहीं देनी होती है। यह नि:शुल्क जारी की जाती है। लेकिन वाहन स्वामी को इसे बनवाने के लिए पुलिस ऑफिस से लेकर आरटीओ तक में सेटिंग कर पैसे तक देने पड़ते हैं।
निर्देश पर शुरू होगा कार्य
परिवहन विभाग ऑनलाइन एनओसी चेक कर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह सब मुख्यालय स्तर से होना है। वहां से जो भी निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
-डॉ. विजय कुमार, आरटीओ