धारा 307 और 308 जोड़ने की उठी मांग
बैठक में सर्वसम्मति से मांग की गई कि दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की हत्या के प्रयास से संबंधित उपयुक्त धाराएं जोड़ी जाएं। साथ ही, घटना के वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य आरोपियों को भी तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वीडियो में फावड़े समेत अन्य वस्तुओं से हमला दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद गंभीर धाराएं नहीं लगाई गईं। उनका आरोप है कि हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के कारण गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिल गई। बैठक में कसेरुबक्सर के पूर्व पार्षद जयवीर सिंह, गजेंद्र सिंह, कपिल राणा बीटा सहित क्षेत्र के अन्य लोग मौजूद रहे।
क्या है पूरा मामला?
घटना 2 जुलाई की है। आरोप है कि प्रिंस राणा, आदित्य और योगेश कसेरुबक्सर बाजार स्थित एक मिठाई की दुकान से 10 किलो मिठाई खरीदने पहुंचे थे। उनका कहना था कि प्रत्येक डिब्बे में करीब 200 ग्राम मिठाई कम थी। पूरी मात्रा देने की बात कहने पर विवाद हो गया।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दुकानदार और उसके साथियों ने तीनों युवकों को घेरकर फावड़े, पलटा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सामाजिक माध्यमों पर वायरल हुआ था।