कस्बा करनावल निवासी कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को पांच साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल की सश्रम सजा सुनाई है। न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की न्यायाधीश अपर्णा पाण्डेय ने उधम पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।