कस्बा करनावल निवासी कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को पांच साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल की सश्रम सजा सुनाई है। न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की न्यायाधीश अपर्णा पाण्डेय ने उधम पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 अक्तूबर 2021 को सरूरपुर थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने उधम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उसने लोक व्यवस्था भंग की और जनता में दहशत फैलाकर कर अपराध किए। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की न्यायाधीश अपर्णा पाण्डेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उधम सिंह को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया। उसे चार साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि उधम सिंह वर्तमान में उन्नाव जेल में बंद है। गत आठ जनवरी को भी गैंगस्टर कोर्ट ने उसे एक अन्य मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। शुक्रवार को उसकी उन्नाव जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई। एसएसपी के अनुसार उधम सिंह का नाम लंबे समय से सरूरपुर और जनपद के अन्य क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है।
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