पीड़िता के अनुसार, उसकी उम्र 2025 में करीब 13 वर्ष थी। उसके पिता घर पर नहीं रहते थे। वह अपनी मां के साथ थाना खरखौदा क्षेत्र के एक गांव में नाना के घर रह रही थी। इसी दौरान गांव निवासी एक युवक की उस पर बुरी नजर थी। आरोप है कि सात अक्तूबर 2025 को सुबह करीब 10 बजे पीड़िता की मां मजदूरी के लिए गई थी। घर पर अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया। मां ने जब आरोपी युवक, उसके पिता और ताऊ से शिकायत की तो उन्होंने मामले को दबाने के लिए निकाह कराने की बात कही। परिवार को सामाजिक बदनामी का भय दिखाते हुए कहा गया कि आरोपी से पीड़िता निकाह कर दिया जाएगा। हालांकि, पीड़िता के नाबालिग होने के कारण तत्काल निकाह से इंकार किया और उसके बालिग होने पर निकाह कराने की बात कही गई।
इसके बाद आरोपी के पिता ने पीड़िता के नाम पर 51 गज में बना मकान भी कर दिया। 17 अक्तूबर 2025 को पीड़िता का आरोपी से निकाह करा दिया। निकाह के बाद पीड़िता अपने घर पर ही रह रही थी। कुछ समय बाद आरोपी युवक के पिता समेत परिवार के लोग रिश्ता तय होने और गोद भराई की रस्म के लिए उसके घर पहुंचे। उन्होंने 22 अगस्त 2026 को उसे दो दिन के लिए भेजने की बात कही और दो दिन बाद वापस लाने का आश्वासन दिया।
तहरीर के अनुसार 23 अगस्त को पीड़िता के पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाते दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन घर का कोई अन्य सदस्य वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद आरोपी उसे उसके घर छोड़ आए। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए निकाहनामा और अन्य दस्तावेज भी तहरीर के साथ लगाए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित पीड़िता के मामा, नाना, मां, नौ नामजद सहित अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पुराने मामले को जोड़ते हुए सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।
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