15 वर्षीय पुत्री से छेड़छाड़ और मारपीट के सात साल पुराने मामले में शुक्रवार को न्यायालय पॉक्सो एक्ट-द्वितीय ने दोषी पिता को चार वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।