मंगलवार को चेतन हत्याकांड में कुख्यात सुमित जाट, उसके भाई सुजीत, पिता जगबीर, संजय, अशोक और प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया गया। मितन और उसके परिवार ने कोर्ट के फैसले की सराहना की है।
फैसला आते ही परिवार को मिल रही धमकी, मांगी सुरक्षा
मितन ने बताया कि वह चेतन उर्फ भूरा, सावित्री और बबलू की हत्या में चश्मदीद गवाह है। हत्यारों को उम्रकैद की सजा होते ही धमकी मिलने लगी। मितन का आरोप कि बबलू हत्याकांड के आरोपी अतुल, सावित्री हत्याकांड के आरोपी सागर उर्फ हिमांशु, कुलदीप और मोहन ने जल्द परिवार के खात्मे का एलान किया है। ऐसे में पीड़ित परिवार को जान का खतरा बढ़ गया है। मितन ने शासन-प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है। मितन का कहना है कि 2018 से ही वह डर के साये में जी रहे है। मितन जिला पंचायत सदस्य भी है।
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सावित्री और बबलू हत्याकांड का ट्रायल
सावित्री की हत्या में वादी और गवाह मितन ने बताया कि सावित्री हत्याकांड का केस फाइनल ट्रायल पर है। उसकी आखिरी गवाही होने वाली है। इस हत्याकांड में भी शामिल आरोपियों को सख्त सजा मिलने की उम्मीद है। बबलू हत्याकांड में सरधना थाने में तैनात तत्कालीन सिपाहियों की गवाही होते ही फैसला आना है। सिपाही गवाही देने नहीं जा रहे हैं। सावित्री हत्याकांड में 75, बबलू की हत्या में 72 तारीखें लग चुकी हैं। तीनों हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहे कुख्यात सुमित के भाई सुजीत जाट को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।