याकूब की फैक्टरी से पकड़े मीट को सशर्त रिलीज करने के आदेश
जिला जज रजत सिंह जैन की अदालत ने हाजी याकूब की फैक्टरी अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड से जब्त किए गए मीट को सशर्त रिलीज करने के आदेश पारित किए हैं। आदेश के अनुसार, पूर्व में जिला जज ने मीट का पुन: परीक्षण करने के आदेश दिए थे। उसकी रिपोर्ट 13 फरवरी, 2023 तक अदालत में प्रस्तुत करनी थी। अदालत में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री द्वारा मीट की रिपोर्ट 21 फरवरी तक दी जाएगी और आगे समय बढ़ाने का निवेदन किया।
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अदालत ने मामले को देखते हुए कहा कि सात मार्च, 2023 को उक्त मीट एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद न्यायालय के आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वहीं, इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में वह मीट इंसान के खाने योग्य नहीं होगा। इन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाता फैक्टरी मालिक से इस बात का अंडरटेकिंग लेकर कि वह 21 फरवरी तक रिलीज हुए मीट को बाजार में विक्रय नहीं करेगा एवं यदि लेबोरेट्री की रिपोर्ट में मीट खाने योग्य नहीं पाया जाता तो संबंधित अधिकारियों के समक्ष उक्त मीट को नष्ट कर देगा। इन शर्तों के साथ अदालत ने मीट रिलीज करने के आदेश पारित किए हैं।