मेरठ में सोतीगंज निवासी शहाबुद्दीन, उनके पुत्र जाकिर, ताहिर की हत्या में 13 साल बाद नामजद आरोपी अनवरी पत्नी मरहूम मिजाज व उनके दो बेटे सुजाउद्दीन, जियाउद्दीन को बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 40-40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ मिल गया।
न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नंबर-2 ओमबीर सिंह ने तिहरे हत्याकांड में तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया था। बताया गया कि 27 नवंबर, 2009 को सदर थाना क्षेत्र के सोतीगंज में शहाबुद्दीन, उनके पुत्र जाकिर और ताहिर की हत्या हुई थी।
आरोप है कि शहाबुद्दीन ने हत्या में आरोपी मिजाज की बेटी जीनत का रिश्ता उनके ही रिश्तेदार जाकिर से कराया था। जीनत को मिर्गी के दौर पड़ते थे। जिस पर जाकिर की मां सुरैया ने रिश्ता तोड़ दिया। इसे लेकर मिजाज, शहाबुद्दीन से रंजिश रखने लगा। आरोप है कि मिजाज, उनकी पत्नी अनवरी, बेटे सुजाउद्दीन, जियाउद्दीन और दो नाबालिग ने धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
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