शासन द्वारा स्टे खारिज करने के विरोध में हाईकोर्ट पहुंचे याकूब कुरैशी पक्ष के सामने एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश खड़े होंगे। इस प्रकरण की सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें याकूब की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। इसके विरोध में एमडीए और शासन अपना पक्ष पेश करेगा।
12 को फैक्ट्री पर सील की कार्रवाई है प्रस्तावित
बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड पर स्थित अल फहीम मीटैक्स मीट फैक्ट्री पर एमडीए सील लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। 12 फरवरी को प्रस्तावित इस कार्रवाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार, एसडीए सदर निशा अनंत, एसपी देहात राजेश कुमार, पांच थानों की पुलिस इंस्पेक्टर, एक कंपनी पीएसी को लगाया गया है। दरअसल इस फैक्ट्री के मानचित्र को लेकर विवाद है। इसमें ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, रोड बाइडिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि सम्मिलित है। हरित क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 2322.81 वर्गमीटर है। औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 1878.62 वर्गमीटर, जबकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि में निर्मित क्षेत्रफल 30702.40 वर्गमीटर है। हरित क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 2322.81 वर्गमीटर को पूरी तरह से अवैध माना गया।