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Meerut: गृहकर न देने पर होटल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दुकानें सहित 69 भवन सील, हंगामे के बीच 4.69 करोड़ की वसूली

Wed, 25 Mar 2026 12:55 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

नगर निगम की टीम ने मंगलवार को अभियान चलाकर हाउस टैक्स न देने वाले भवन सील कर दिए। इस दौरान निगम की टीम की भवन स्वामियों से तीखी बहस हुई। आपत्तियां दर्ज कराने आज अंतिम तारीख है। 
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एक होटल पर सील लगाते नगर निगमकर्मी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गृहकर नहीं चुकाने वाले बकायेदारों पर नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को निगम की टीम ने मोदीपुरम स्थित मिलांज मॉल में एक होटल, दिल्ली रोड पर डीएन पॉलिटेक्निक, शास्त्रीनगर में हॉस्पिटल और दुकानों सहित 69 भवनों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान भवन स्वामियों और निगम अधिकारियों में तीखी बहस हुई। चेतावनी देने पर 4.69 करोड़ की निगम ने वसूली भी की। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम का कहना है कि गृहकर बिल पर आपत्तियां करने का बुधवार को अंतिम दिन है और 31 मार्च तक बिल जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
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नगर निगम की टीम ने मंगलवार को गृहकर के बकायेदारों पर शिकंजा कसा। कंकरखेड़ा जोन में मोदीपुरम के मिलांज मॉल स्थित एक होटल पर 3.19 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया है। निगम ने वहां नोटिस चस्पा कराया और मंगलवार को होटल सील कर दिया। इस दौरान होटल मैनेजर और निगम टीम के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद निगम ने टीम ने छह अन्य भवनों पर सील की कार्रवाई की। दिल्ली रोड पर डीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज पर 1.79 गृहकर बकाया होने के चलते उसका एक भवन निगम ने सील कर दिया है।
 

शास्त्रीनगर जोन में डॉ. सुधा सिंघल और डॉ. रमेश चंद के दो हॉस्पिटल सील कर दिए। बताया कि दोनों हॉस्पिटल पर करीब दो लाख से ऊपर गृहकर बकाया था। इसके बाद आठ दुकानें भी सील की गईं। मुख्यालय जोन में निगम की टीम ने दुकान, गोदाम सहित 52 भवनों को सील किया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी का कहना कि गृहकर के बकायेदारों पर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। कई जगह निगम की टीम को विरोध झेलना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कंकरखेड़ा जोन प्रभारी अतुल कुमार, शास्त्रीनगर जोन प्रभारी विनय शर्मा, राजस्व निरीक्षक योगेश चौहान व प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही।
 
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कॉलेज पर कार्रवाई का विरोध, डीएम से करेंगे शिकायत
निगम द्वारा गृहकर का बकाया होने पर डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज सील करने पर नाराजगी जताई गई। डीएन पॉलिटेक्निक की प्रधानाचार्य अर्चना गोयल ने बताया कि नगर निगम द्वारा इस तरह कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस और बोर्ड रूम को सील लगाना अनुचित है। क्योंकि डीएन पॉलिटेक्निक एक सहायता प्राप्त संस्था है और सरकार के अनुदेश के क्रम में तीन वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम, इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के समतुल्य है जोकि गृहकर छूट के अंतर्गत आता है। इसी संदर्भ में मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मामले को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत करेंगे।
 
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