हाईकोर्ट ने कॉलोनियों से गुजरने वाली रैपिड पर निवासियों की चिंता को खारिज किया
हाईकोर्ट ने कुछ क्षेत्र से रैपिड मेट्रो रेल गुजरने संबंधी निवासियों की ओर से उठाई गई चिंताओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, व्यापक सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
यह याचिका सिद्धार्थ एक्सटेंशन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और वरिष्ठ नागरिक कल्याण फोरम के निवासियों की ओर से दायर की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा, वायु प्रदूषण को कम करने, यातायात की भीड़ को कम करने और अधिक कुशल परिवहन प्रणाली की पेशकश जैसे महत्वपूर्ण लाभों को देखते हुए सार्वजनिक हित इस परियोजना में सबसे आगे है।