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एमडीए मंडप संचालकों को जारी करेगा नोटिस

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हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद मंडप संचालकों ने की बैठक। - फोटो : ????
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मेरठ। शहर के अवैध मंडपों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमडीए सख्त हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ मंडप संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। जिन मंडपों में पार्किंग और कूड़े के प्रबंध की व्यवस्था नहीं है, उन्हें टारगेट पर रखा जाएगा। हाईकोर्ट में इस मामले में 31 अगस्त को सुनवाई होनी है।
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याचिकाकर्ता सचिन सैनी और लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एमडीए से अवैध मंडपों की सूची मांगी थी। 12 जुलाई को हुई सुनवाई से पहले शहर के 256 मंडपों में से एमडीए ने 163 अवैध मंडपों की सूची हाईकोर्ट को सौंपी थी। याचिका में कहा गया कि अधिकांश मंडपों के पास पार्किंग की सुविधा नहीं है। सभी मंडप मुख्य मार्गों पर बने हैं। इस कारण जब भी कोई आयोजन होता है, तो वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। इससे जाम लगता है। सबसे ज्यादा हाईवे पर चलने वाले वाहन प्रभावित होते हैं। वीसी राजेश कुमार पांडेय का कहना है कि एक-दो दिन में नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। मंडप संचालकों ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, व्यवस्था नहीं की तो कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के ऑर्डर में बिंदु
1. मंडप चाहें वर्ष-2008 से पहले के हों या बाद के, नियमानुसार नहीं हैं तो दंडात्मक कार्रवाई करें।
2. कोई स्थान या सड़क पार्किंग के लिए नहीं है। किसी तय स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था करें।
3. किसी भी समारोह के 24 घंटे के अंदर कूड़े के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मंडप संचालकों ने की बैठक
मेरठ। राधा गोविंद मंडप में मेरठ मंडप एसोसिएशन की बैठक हुई। एसोसिएशन की तरफ से वकील सुनील चौधरी ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी पढ़कर सुनाई। कूड़े के निस्तारण के सवाल पर मंडप संचालकों ने कहा कि हम कूड़े का निस्तारण दो-तीन घंटे में ही कर लेते हैं। वहीं, जाम सिर्फ बारात और आतिशबाजी की वजह से लगता है। इसके लिए एक ज्ञापन एमडीए और एसएसपी को दिया जाएगा, जिससे सड़क पर बारात को व्यवस्थित तरीके से चलने का प्रबंध किया जा सके। वहीं, बीच सड़क पर आतिशबाजी पर भी सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, महामंत्री विपुल सिंघल, कोषाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, चेयरमैन सुबोध गुप्ता, नरेश कंसल, अनुज मित्तल आदि मौजूद रहे।
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