मवाना। विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट एडीजे बाबर खान की अदालत ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आरोपी मवाना निवासी शाहरुख को दोषी ठहराया है। उसे तीन साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
यह घटना चार जून 2019 को कस्बा मवाना के एक मोहल्ला में हुई थी। किशोरी की मां ने शाहरुख पर उसकी 15 वर्षीय बेटी से घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया था। मवाना थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने शाहरुख को छेड़छाड़ और मारपीट का दोषी पाया। न्यायालय ने बुधवार को उसे तीन वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना लगाकर दंड़ित किया।
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