संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में कंकरखेड़ा के ग्राम लाला मोहम्मदपुर के रहने वाले अंकुश को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2015 में पीड़िता की माता ने थाना कंकरखेड़ा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी खींचकर अपने साथ ले गया था और गलत काम करने का प्रयास किया प्रयास। न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी ने पांच गवाह पेश किए। शुक्रवार को न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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