जेल मत भिजवाओ, शादी कर लूंगा
थाने में छात्र ने पुलिस से कहा कि वह महिला से शादी करने के लिए तैयार है, उसे जेल मत भेजो। शाम को भी छात्र की मां महिला के घर पहुंची और तहरीर वापस लेने और जिद छोड़ देने की मांग, लेकिन महिला नहीं मानी।
वकीलों की राय
हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, शादी के लिए युवक का 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। अगर इससे पहले शादी की जाती है, तो वह गैरकानूनी मानी जाएगी। दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जा सकती है।
- अमित दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता
कानून के मुताबिक शादी करने की उम्र लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल तय है। इससे कम उम्र में यदि कोई भी विवाह करता है तो वह अवैधानिक माना जाएगा।
- राहुल गोयल, एडवोकेट
महिला और छात्र के बीच प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की बात पुलिस के सामने कही। बाद में महिला ने छात्र पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर तहरीर भी दी। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है।
- कैलाश चंद, एसओ मेडिकल
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