इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई और मारपीट भी की गई। मारपीट में दो पुलिसकर्मी चोटिल होने बताए गए है, हालांकि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा मारपीट की घटना से इंकार कर रहे है।
उनका कहना है, कि मस्जिद के बाहर खड़े लोगों को हिरासत में लेने के दौरान कुछ महिलाएं मौके पर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगी थी। मारपीट की कोई घटना नहीं हुई। इस मामले में सरकार द्वारा जारी की एडवाईजरी का उल्लंघन करने के आरोप में पांच महिलाओं समेत 26 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट
पुलिस ने जमालपुर प्रकरण में हमीर पुत्र शरीफ, रियासत पुत्र शौकत, नाजिर पुत्र सफी, नूर मोहम्मद पुत्र शरीफ, जब्बार पुत्र अख्तर, शाहिद पुत्र हरशद, नाजिम पुत्र शफी, अकरम पुत्र यासीन, भूरा पुत्र शकूर, रिजवान पुत्र नजीर, मुनफैद पुत्र अली हसन, सादिक पुत्र हमीद, नसीम पुत्र मेहंदी, ताहिर पुत्र अब्दुल रहमान, मुबारिक पुत्र सत्तार, तासीन पुत्र नूर मोहम्मद, मोहसिन पुत्र मुस्तकीम, कौसर पत्नी सुलेमान, नूरजहां पत्नी नसीम, मुसय्यदा, पत्नी ताहिर, फरजाना पत्नी सादिक व मनव्वर पत्नी नूर मोहम्मद आदि 26 लोगों के खिलाफ सोशल डिस्टेसिंग न बनाने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन न करके समाज को कोविड-19 वायरस के संक्रमण फैलाने का प्रयास कर समाज को बीमार व संक्रमित करने का कार्य करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188, 269 एवं 270 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।