फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सहारनपुर: दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 11 Jan 2021 09:48 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर

सार

- अदालत ने सास और ससुर को दोषी नहीं माना
विज्ञापन
court
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में न्यायाधीश सर्वेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सास और ससुर को दोष मुक्त कर दिया गया है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी के मुताबिक देहात कोतवाली के गांव खेड़ा मस्तान की फरजाना की शादी वर्ष 2013 में कच्ची गढ़ी शामली निवासी आस मोहम्मद के साथ हुई थी। फरजाना के पिता राशिद के मुताबिक शादी के बाद पति सहित अन्य ससुराल वाले दहेज के लिए फरजाना का उत्पीड़न करते थे। उससे मारपीट की जाती थी। नवंबर 2017 में ससुराल में ही उसकी मौत हो गई थी।
 
यह भी पढ़ें : कड़ी नजर रखें किसान, आंदोलन में सरकार करवा सकती है हिंसा: अजित सिंह 
विज्ञापन


इस मामले में राशिद की ओर से दहेज के लिए बेटी की हत्या के आरोप में फरजाना के पति आस मोहम्मद, उसके पिता वसीम और मां सायरा बानो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में जनपद न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई।

अदालत ने आस मोहम्मद को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में वसीम और उसकी पत्नी सायरा बानो को दोषमुक्त कर दिया।

यह भी पढ़ें : यूपी: जासूसी में गिरफ्तार पूर्व सैनिक को लेकर बड़ा खुलासा, जांच में जुटीं एजेंसियां, अभी और खुलेंगे राज

नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें

https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें