बागपत के देशराज मोहल्ले में वृद्धा की धारदार हथियार से काटकर हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश आबिद शमीम ने फैसला सुनाया। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि एक अगस्त 2015 को बागपत के देशराज मोहल्ले में वृद्धा ब्रहमवती (62) की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बेटे सुनील चौहान ने अपनी पत्नी राखी चौहान, मोहल्ले के ही विनोद कश्यप और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।