फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुए बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार टीपीनगर थाने में पीड़िता की मां ने 11 नवंबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी तीन साल की बेटी के साथ रिंकू निवासी शिवशक्तिनगर ने दुष्कर्म किया। पड़ोस की महिला ने उसे पकड़ा था। पुलिस ने मामले की जांच कर रिंकू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जिसका विचारण अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय मौहम्मद आजाद की अदालत में किया गया। सरकारी वकील मोहित गुप्ता ने वादनी सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। बयानों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रिंकू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें