मेरठ। अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट) चंद्रशेखर मिश्रा ने तीन साल पहले मवाना में हुई उवैश की हत्या के मामले में आरोपी फरहान निवासी हीरालाल मवाना को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के अनुसार मवाना के मोहल्ला तिहाई में रहने वाले तौसीफ ने 20 नवंबर 2022 को थाना मवाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका 18 साल का बेटा उवैश मखदुमपुर स्टैंड पर गया था। वहां आरोपी फरहान, अब्दुल करीम और.शादमान पहले से बैठे थे। आरोपी उसके पुत्र से रंजिश रखते थे। तीनों ने उवैश पर चाकू से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। गंभीर हालत में उवैश को अस्पताल भर्ती कराया गया। अगले दिन उपचार के दौरान उवैश की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ दर्ज मामला हत्या में तरमीम कर किया। आरोपी फरहान के खिलाफ कोर्ट में नौ गवाह पेश किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फरहान को सजा सुनाई गई।
दो आरोपियों की फाइल दूसरे कोर्ट में चल रही
एसएसपी ने बताया कि मवाना पुलिस ने तीनों आरोपियों अब्दुल करीम, फरहान और शादमान निवासी मवाना के खिलाफ आरोपपत्र 23 जनवरी 2023 को कोर्ट में दाखिल किए थे। अब्दुल करीम और शादमान की फाइल दूसरे कोर्ट में चल रही है।