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प्रेमिका की हत्या करने वाले को उम्रकैद

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मेरठ। जिला एवं सत्र न्यायालय ने परीक्षितगढ़ थाना के गांव नारंगपुर में तीन साल पहले हुई शिवानी की हत्या के मामले में आरोपी राजेश उर्फ राजे को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावार और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई थी।
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अभियोजन के अनुसार नारंगपुर निवासी दयाचंद ने 21 मार्च 2022 को परीक्षितगढ़ थाने पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बेटी शिवानी गांव में दुकान पर सामान लेने गई थी। वहीं पर गांव के ही राजेश उर्फ राजे ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बताया था कि दोनों में प्रेम प्रसंग था। राजेश की शादी होने पर शिवानी ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। इसी कारण उसने शिवानी की हत्या कर दी। 24 मार्च 2022 को राजेश ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस ने पांच अप्रैल 2022 को उसे रिमांड पर लेकर निशानदेही पर हत्या में प्रयक्त तमंचा बरामद किया था।
यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में सुना गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजेश उर्फ राजे को दोषी करार कर आजीवन कारावार और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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