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Meerut News: 12 वीं की छात्रा खुशी के हत्यारोपी पिता की जमानत याचिका खारिज

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26 मई को सौतेली मां और पिता ने हत्या के बाद कर दिया था अंतिम संस्कार
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कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर मामा ने दर्ज कराई थी दंपती के खिलाफ प्राथमिकी
पुलिस ने सौतेली मां पिंकी और पिता कपिल शर्मा को किया था गिरफ्तार
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। 12वीं की छात्रा खुशी उर्फ खुशबू की हत्या के आरोपी पिता कपिल शर्मा की जमानत याचिका अब अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा पांडेय ने खारिज कर दी है। 26 मई को भावनपुर थाना क्षेत्र स्थित गोकुलधाम सोसाइटी में खुशी की हत्या कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। खुशी के मामा भूपेंद्र शर्मा ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
हापुड़ के पन्नापुरी निवासी भूपेंद्र शर्मा का कहना था कि उनकी बहन प्रीति का विवाह वर्ष 2009 में कपिल शर्मा से हुआ था। वर्ष 2017 में प्रीति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसके छह महीने बाद कपिल ने पिंकी से दूसरी शादी कर ली थी। चार साल पहले पिंकी ने भी बेटी को जन्म दिया था। इसके बाद से खुशी की उत्पीड़न शुरू कर दिया गया था।
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कपिल और पिंकी उसे मोबाइल पर बात भी नहीं करने देते थे। वह दूसरों से मांग कर अपने ननिहाल पक्ष के लोगों से बात करती थी और उत्पीड़न की जानकारी देती थी। उसने अपने मौसी के बेटे लक्ष्य शर्मा को भी कॉल कर इस संबंध में जानकारी दी थी। उनके पास खुशी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी। इसमें वह खुद को अपने माता-पिता के घर से ले जाने की कह रही थी। वह यह भी कह रही थी उसे ये लोग मार देंगे।
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पुलिस ने इस मामले में कपिल शर्मा और उसकी दूसरी पत्नी पिंकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा था। अब दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने कपिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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