पंचशील कॉलोनी में अनुमति से चार गुना खोद डाला बेसमेंट
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तीन मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के मामले में खनन विभाग ने बेसमेंट मालिक को पेनल्टी सहित सवा दो लाख रुपये का नोटिस जारी किया है। जिसमें स्वीकृति के अनुपात में चार गुना खनन करना पाया गया है।बेसमेंट मालिक सरोज पत्नी ओमप्रकाश शर्मा निवासी पंचशील कालोनी ने एमडीए से बेसमेंट का नक्शा स्वीकृत कराया था। नक्शे के अनुसार 247.74 वर्ग मीटर जमीन में बेसमेंट तैयार होना है, जिसके लिए बेसमेंट मालिक ने 557.5 घन मीटर खुदाई की अनुमति खनन विभाग से प्राप्त की थी।
लेकिन खुदाई 1950 घन मीटर की कर डाली। यही नहीं, इस खनन के लिए विभाग ने 19 दिसंबर 2015 से 29 अप्रैल 2016 तक ही खुदाई की अनुमति दी थी। लेकिन बेसमेंट मालिक ने दोनों ही शर्तों का उल्लंघन किया। एक तरफ जहां करीब 1400 घन मीटर ज्यादा खुदाई कर डाली। वहीं, तय समय सीमा से आगे जाकर खुदाई जारी रही।
इस मामले में डीएम पंकज यादव ने एडीएम (वित्त एवं राजस्व) को कार्रवाई के आदेश दिए। जिस पर खनन विभाग ने जांच कर बेसमेंट मालिक को करीब दो लाख रुपये रायल्टी और 25 हजार रुपये पेनल्टी जमा कराने का नोटिस जारी किया है।
अवैध है बेसमेंट
बेसमेंट मालिक ने नक्शा पास कराने के साथ ही एमडीए की साठगांठ से खेल किया है। क्योंकि जितना खनन उसने बेसमेंट के लिए किया है, उससे साफ है कि वह सिंगल नहीं बल्कि डबल बेसमेंट बनाने की तैयारी में था।
जबकि नक्शा सिर्फ सिंगल बेसमेंट का ही स्वीकृत हुआ है। ऐसे में बेसमेंट मालिक ने यहां चार गुना खुदाई कर जहां अवैध निर्माण की पूरी तैयारी की। वहीं इस मामले में खनन विभाग पर भी अंगुली उठ रही हैं। क्योंकि खनन की स्वीकृति देने के बाद विभाग यदि मौके पर जाकर जांच करता तो उसे पता चल जाता कि स्वीकृति से चार गुना खनन हो रहा है। एमडीए और खनन विभाग सवालों के घेरे में हैं।