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खर्च सीमा 28 लाख, 20 हजार से अधिक का चेक से भुगतान

Sat, 28 Jan 2017 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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बचत भवन में जिला निर्वाचन अधिकारी बी. चंद्रकला ने अंतिम घोषित प्रत्याशियों की बैठक ली और कहा कि सभी प्रत्याशी गंभीरता से नियमों का पालन करें। आचार संहिता का उल्लंघन न हो। चुनाव में जो भी सभा, रैली एवं प्रचार करें, उसकी अनुमति अवश्य लें।
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डीएम ने कहा कि प्रत्याशी द्वारा किए गए व्यय का भुगतान चुनाव हेतु खोले गये खाते से किया जाएगा। प्रत्येक खर्च का विवरण उपलब्ध कराये गये व्यय रजिस्टर में अवश्य अंकित करना होगा। खर्च की अधिकतर सीमा 28 लाख रुपये है, 20 हजार से अधिक का भुगतान चेक या आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा। 9 फरवरी तक सभी उम्मीदवारों को अपने व्यय रजिस्टर का अवलोकन व्यय अनुरक्षण टीम को तीन बार अवश्य कराना होगा। प्रत्येक विधान सभाओं में उड़न दस्ता, निगरानी, वीडियो सर्विलांस टीमें गठित की गई हैं, जो निर्वाचन की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखेेंगी। कोई भी प्रचार हेतु 10 से अधिक वाहनों का एकसाथ प्रयोग नहीं करेगा।
एसएसपी जे. रविन्द्र गौड़ ने कहा कि सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को सुरक्षा उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्याशी कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे जाति, धर्म या किसी वर्ग को क्षति पहुंचे। अपर जिलाधिकारी वित्त गौरव वर्मा, प्रेक्षक नितिन कुमार यादव, रमेश कुमार गंता, स्मिता सारंगी, रमेश कुमार, मदन सिंह काला, सीडीओ विशाख जी., अपर जिलाधिकारी नगर मुकेश चंद्र और विभिन्न दलों के प्रत्याशी मौजूद रहे।
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