मुजफ्फरनगर में कवाल कांड के विरोध में खालापार के शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मौलाना जमील सहित छह आरोपी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए। चार अन्य आरोपी पूर्व सांसद कादिर राना, सईदुज्ज्मा, पूर्व विधायक नूर सलीम राना और सलमान सईद अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र दिए गए। अब अदालत ने आरोप तय करने के लिए 16 जनवरी की तारीख लगाई है।
कवाल कांड को लेकर छह साल पूर्व 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर मुस्लिमों की सभा हुई थी। जिसमें राजनेता भी शामिल हुए थे। जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा में दिए भड़काऊ भाषण को लेकर शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिमसें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व गृह राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, असदजमां, सुल्तानमुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ पर भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोप लगे थे। मामले में शासन से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। जिस कारण दंगों के मुकदमे से यह फाइल अलग हो गई थी।
अब इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरनगर एडीजे (कोर्ट संख्या 4) में चल रही है। जिसमें आरोप तय करने के लिए 10 जनवरी (शुक्रवार) की तारीख लगी थी। शुक्रवार को पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, असद जमा एडवोकेट, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरैशी, नौशाद कुरैशी, अहसान कुरैशी कोर्ट में पेश हुए। अन्य आरोपी पूर्व सांसद कादिर राना, सईदुज्जमां, पूर्व विधायक नूरसलीम राना और सलमान सईद कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र दिए। सभी आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने आरोप तय नहीं किए। पूर्व विधायक मौलाना जमील के अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी ने बताया कि अदालत ने आरोप तय करने के लिए 16 जनवरी की तारीख लगाई है।
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