फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कपसाड़ कांड: आरोपी पारस सोम को नाबालिग घोषित करने के लिए पिता ने कोर्ट में अर्जी दी, दिए ये प्रमाणपत्र

Wed, 14 Jan 2026 02:34 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

मेरठ के कपसाड़ गांव में मां सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले में आरोपी पारस सोम को नाबालिग घोषित करने के लिए उसके पिता ने अदालत में अर्जी दायर की है। आरोपी फिलहाल चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है।

विज्ञापन
कपसाड़ मामला - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मेरठ के सरधना थानाक्षेत्र के कपसाड़ गांव में मां सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपी पारस सोम को नाबालिग घोषित करने के लिए उसके पिता ने वकील के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दायर की है।

विज्ञापन


साक्ष्य के तौर पर हाईस्कूल मार्कशीट और आधार कार्ड
पिता ने अदालत में साक्ष्य के रूप में पारस सोम की हाईस्कूल मार्कशीट और आधार कार्ड पेश किए हैं। आरोपी फिलहाल चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है।

अदालत में होगी सुनवाई   
अदालत इस अर्जी पर सुनवाई करेगी और तय करेगी कि पारस सोम को नाबालिग माना जाएगा या नहीं। कोर्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इस मामले में आरोपी की उम्र और कानूनी प्रावधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
विज्ञापन


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें