कपसाड़ गांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड और अपहरण मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी पारस सोम ने अपने वकीलों से मुलाकात के दौरान रूबी के बारे में पूछा। पारस ने उनसे पूछा रूबी कहां है। इसके अलावा पारस ने बचाव पक्ष के वकीलों ने पूरा घटनाक्रम भी जाना।
पारस सोम के वकील बलराम सोम और संजीव राणा उर्फ संजू राणा ने जेल में बंद पारस से बृहस्पतिवार को मुलाकात की। संजीव राणा ने बताया है कि पारस नाबालिग है और रूबी बालिग है। इस बिंदु पर पड़ताल करने के बाद ही पारस को जेल भेजना चाहिए था। उन्होंने पारस से मिलकर महत्वपूर्ण जानकारी ली इसको वे कोर्ट में पेश करेंगे। वह बार-बार रूबी के बारे पूछ रहा था। वकीलों ने उसको बता दिया कि वह अपने परिजनों के साथ गई है।
नाबालिग होने के दावे और कानूनी पहलू
इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी पारस सोम के परिजनों ने उसके नाबालिग होने के सबूत अदालत में पेश किए। इन सबूत में मुख्य रूप से हाईस्कूल की अंकतालिका शामिल है। यह जन्मतिथि के आधार पर पारस को नाबालिग दर्शाती है। ऐसे मामलों में बाल किशोर बोर्ड के अधीन आयु निर्धारण केंद्रों में मामले भेजे जाते हैं। आयु का निर्धारण करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया जा सकता है। रूबी की हाईस्कूल की मार्कशीट भी पुलिस खंगाल रही हैं। बताया गया है कि रूबी बालिग है जबकि पीड़ित परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराने के दौरान उसको नाबालिग बताया हैं।