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शहर में है घर, तो देना होगा स्वच्छता कर, शहर में गंदगी फैलाने पर देना होगा 500 से 25 हजार जुर्माना

Tue, 04 Feb 2020 02:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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स्वच्छ भारत अभियान
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शहर के प्रत्येक भवन स्वामी को अब स्वच्छता कर देना होगा। नगर निगम बोर्ड में पास स्वच्छता उप नियमावली पर शासन ने 18 जनवरी 2020 से मोहर लगा दी है। सरकार ने ऐसे लोगों पर भी जुर्माना तय किया है जो सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं और अपने कूड़े का निस्तारण नहीं करते हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इस कर को शहर में एक जनवरी 2020 से प्रभावी माना जाएगा, जो हाउस टैक्स के साथ वसूला जाएगा।
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम ने डोर-टू-डोर व्यवस्था शुरू की है। निगम के 90 वार्डों में इसके तहत 190 कूड़ा गाड़ी लगायी जानी हैं। फिलहाल 50 नई गाड़ियों की खरीद होनी है। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने पर निगम के प्रतिमाह कई करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। जिसके कारण निगम खजाना खाली हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए निगम प्रशासन ने स्वच्छता उप नियमावली बनायी थी। जिसको बोर्ड में भी पास किया गया। अब उसी नियमावली पर शासन ने मोहर लगा दी है। निगम प्रशासन के अनुसार नियमानुसार जनवरी माह से ही इस कानून को लागू माना जाएगा।

30 से एक हजार रुपये तक वसूला जाएगा यूजर चार्ज
निगम प्रशासन ने आवासीय और कामर्शियल भवनों से कूड़ा उठाने की एवज में जनता से यूजर चार्ज वसूली का चार्ट तैयार किया है। जिसके तहत जनता से प्रतिमाह यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इसकी वसूली हाउस टैक्स के साथ भी की जा सकेगी।
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यूजर चार्ज (आवासीय भवन) धनराशि प्रतिमाह रुपये में
गृहकर से छूट वाले परिवार, धर्मशालाएं - 30
200 वर्ग मी. क्षेत्रफल तक भवन - 80
हाउसिंग सोसायटी एवं अपार्टमेंट प्रति फ्लैट - 40
200 वर्ग मी. से अधिक भवन - 100

कॉमर्शियल भवन
100 वर्ग फीट तक की दुकान, पब्लिक स्कूल, 100 छात्र वाले कोचिंग सेंटर- 50
100 से 200 वर्ग फीट की दुकान, क्लीनिक, सरकारी स्कूल, प्रिंटिंग प्रेस - 100
200 वर्ग फीट से अधिक की दुकान, दवाई की दुकान - 150
पेट्रोल पंप, शोरूम, सर्विस सेंटर - 200
पब्लिक स्कूल, 101 से 500 छात्र वाले कोचिंग सेंटर - 300
स्कूल, कालेज, मेडिकल, बैंक, एलआईसी, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, गोदाम वेयरहाउस, शराब की दुकानों से - 500
मैरिज होम, सिनेमा, होटल, 20 बैड तक नर्सिंग होम, बिग बाजार आदि से - 1000
चाय व जूस की दुकान - 10
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शहर में गंदगी फैलाने पर 500 से 25 हजार जुर्माना
- शहर की सड़क, पार्क, खुले में पशुओं को छोड़ने, खुले में शौच करने, कूड़ा जलाने वालों पर अभी अब जुर्माना लगेगा। सरकार ने ऐसे लोगों पर 500 से 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। यानी नगर निगम को जुर्माना वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शर्तों का उल्लंघन करने वालों से बढ़ी जुर्माना राशि बढ़ाकर वसूली जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने पर -100 - 250 रुपये
कूड़ा सड़क पर फेंकना - 200 - 500 रुपये
जानवरों को सड़क आदि पर खिलाना, वाहनों की धुलाई करना, कपडे़ धोना, तालाब व पार्क में गंदगी फैलाना, सफाई होने के बाद गंदगी फेंकना, दीवारों पर पोस्टर लगाने, पालतू पशुओं से सड़क पर गंदगी कराने, डस्टबिन से बाहर कूड़ा डालने, किसी भी परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कूड़ा को इकट्ठा रखने पर 500 - 1000 रुपये
- तालाब, सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक कूड़ा फेंकने पर - 25 हजार रुपये
- प्रतिदिन 100 किलो से अधिक कूड़ा उत्पादन करने वाले संस्थानों द्वारा कूड़ा निस्तारित करने की व्यवस्था न करने पर- 10 हजार रुपये
- बायोमेडिकल कूड़े को अन्य कूड़े के साथ डंप करने पर - 10 हजार रुपये
- मैरिज होम, सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोह के बाद 24 घंटे के भीतर सफाई न करने पर - पांच हजार से दस हजार रुपये
सुविधा देंगे, यूजर चार्ज लेंगे
निगम बोर्ड में पास होने के बाद अब स्वच्छता यूजर चार्ज का शासन से गजट हो गया है। जनता को सुविधा देंगे, साथ ही यूजर चार्ज वसूली की जाएगी। कूड़ा फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इससे जहां शहर स्वच्छ होगा वहीं विकास भी तेजी से होगा। डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया, नगर आयुक्त
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