शहर में गंदगी फैलाने पर 500 से 25 हजार जुर्माना
- शहर की सड़क, पार्क, खुले में पशुओं को छोड़ने, खुले में शौच करने, कूड़ा जलाने वालों पर अभी अब जुर्माना लगेगा। सरकार ने ऐसे लोगों पर 500 से 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। यानी नगर निगम को जुर्माना वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शर्तों का उल्लंघन करने वालों से बढ़ी जुर्माना राशि बढ़ाकर वसूली जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने पर -100 - 250 रुपये
कूड़ा सड़क पर फेंकना - 200 - 500 रुपये
जानवरों को सड़क आदि पर खिलाना, वाहनों की धुलाई करना, कपडे़ धोना, तालाब व पार्क में गंदगी फैलाना, सफाई होने के बाद गंदगी फेंकना, दीवारों पर पोस्टर लगाने, पालतू पशुओं से सड़क पर गंदगी कराने, डस्टबिन से बाहर कूड़ा डालने, किसी भी परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कूड़ा को इकट्ठा रखने पर 500 - 1000 रुपये
- तालाब, सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक कूड़ा फेंकने पर - 25 हजार रुपये
- प्रतिदिन 100 किलो से अधिक कूड़ा उत्पादन करने वाले संस्थानों द्वारा कूड़ा निस्तारित करने की व्यवस्था न करने पर- 10 हजार रुपये
- बायोमेडिकल कूड़े को अन्य कूड़े के साथ डंप करने पर - 10 हजार रुपये
- मैरिज होम, सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोह के बाद 24 घंटे के भीतर सफाई न करने पर - पांच हजार से दस हजार रुपये
सुविधा देंगे, यूजर चार्ज लेंगे
निगम बोर्ड में पास होने के बाद अब स्वच्छता यूजर चार्ज का शासन से गजट हो गया है। जनता को सुविधा देंगे, साथ ही यूजर चार्ज वसूली की जाएगी। कूड़ा फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इससे जहां शहर स्वच्छ होगा वहीं विकास भी तेजी से होगा। डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया, नगर आयुक्त