प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह पर अभद्र टिप्पणी संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मामला करीब डेढ़ साल पुराना है, जिसमें अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
अधिवक्ता का आरोप था कि 26 सितंबर, 2017 को अज्ञात व्यक्ति ने उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उनकी पत्नी को लेकर न केवल अभद्र टिप्पणी की बल्कि सौहार्द बिगाड़ने व समुदाय विशेष के बीच आक्रोश फैलाने का काम किया।