घोसीपुर कमेले पर आठ साल बाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज
मेरठ। घोसीपुरम में आठ साल पहले संचालित किए गए निगम के कमेले का मामला फिर सामने आया है। हालांकि इस बार नगर निगम के अधिवक्ता की तरफ से मामले को निरस्त करने की मांग को लेकर फरवरी में डाले गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने आज (बुधवार) को सुनवाई के लिए तारीख निश्चित की है।
नगर निगम ने 2013 में घोसीपुर में कमेला संचालित किया था। जिसका ठेका पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की कंपनी अल-फहीम मीटेक्स के नाम किया था। कुछ समय कमेला चला, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कमेले पर सील लगा दी थी। उस समय हाजी याकूब कुरैशी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। बताया जा रहा है कि 10 जून 2013 को हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। तब से यह मामला शांत पड़ा हुआ है। नगर आयुक्त मनीष बंसल का कहना है कि नगर निगम कहीं पर भी कोई कमेला नहीं चला रहा है। पुराने कमेले के प्रकरण को खत्म कराने के लिए निगम के अधिवक्ता ने फरवरी में हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर आज सुनवाई होगी।