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Meerut News: ट्रक चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाकर बीमा कंपनी के 26 लाख रुपये हड़पे

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मेरठ। लोक अदालत में एसीजेएम कोर्ट का कूटरचित आदेश और फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर ट्रक चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाकर आरोपी रियाजुल ने बीमा कंपनी के 26 लाख रुपये हड़प लिए। कंपनी की जानकारी में मामला सामने आया तो कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर (रिस्क एंड कंट्रोल यूनिट) ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि गुरुग्राम के सेक्टर-14 निवासी रियाजुल फिलहाल मुंडाली थाना क्षेत्र के राछौती गांव में रहता है। 25 जून 2015 को आरोपी ने 12 टायरा ट्रक खरीदा और उनकी कंपनी से ट्रक का बीमा कराया था। 20 जुलाई 2015 को ट्रक चोरी होना बताते हुए कोर्ट के आदेश पर भावनपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक एसआई विजयपाल सिंह ने विवेचना पूरी कर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की थी। रियाजुल के खिलाफ झूठी सूचना देने पर धारा 182 के तहत कार्रवाई के लिए पत्र केस डायरी के साथ प्रेषित किया था।
इसकी जानकारी उनकी कंपनी को नहीं हो पाई। रियाजुल ने फाइनल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, इसके चलते उसका क्लेम 14 जून 2016 को क्लोज हो गया। इसके बाद रियाजुल ने वर्ष 2019 में मेरठ की स्थायी लोक अदालत में ट्रक चोरी का क्लेम दिलाने के लिए परिवाद दायर कर दिया। आरोप है कि इसमें एफआईआर के साथ कूटरचित फाइनल रिपोर्ट और एसीजेएम कोर्ट-9 का आदेश दाखिल कर दिए। इनमें चोरी की घटना को सही बताया। कंपनी से बीमा राशि का 26 लाख रुपये का चेक ले लिया। यह धनराशि अपने खाते में प्राप्त कर ली।
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संपत्ति बेचकर फरार हो सकता है आरोपी
गुप्त स्रोत से कंपनी को इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो जांच कराई गई। जिसमें रियाजुल का किया फर्जीवाड़ा सामने आ गया। मैनेजर ने आरोप लगाया कि उन्हें पता चला कि है रियाजुल कई अपराध कर चुका है। जेल जाने से बचने के लिए वह अपनी संपत्तियों को बेचकर फरार हो सकता है।
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