मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने सोमवार को बसधाड़ा के गैंगरेप कांड में सभी सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
शाहपुर क्षेत्र के गांव की युवती मजदूर परिवार से थी। वह एक कस्बे में क्लीनिक पर नौकरी करती थी। 17 अगस्त 2013 को पीड़िता दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी। रास्ते में बसधाड़ा गांव में सात आरोपियों ने युवती के मित्र को पीटकर बेहोश कर दिया और उसे जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया। युवकों ने मोबाइल से उसकी वीडियो भी बनाई। किसी को इसकी जानकारी देने पर परिजनों को जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। इस धमकी से डरकर पीड़िता चुपचाप बैठ गई थी। हालांकि युवकों ने दस माह बाद सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल कर दी। इसके बाद पीड़िता ने 24 जून 2014 को शाहपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।