मुजफ्फरनगर। शामली के बहावड़ी गांव में दंगे के दौरान दर्ज आगजनी और लूटपाट के मुकदमे में गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह के बेटे प्रदीप समेत चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है। गवाह पक्षद्रोही हो गए। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
शामली के बहावड़ी गांव में आठ सितंबर 2013 को वादी इश्तयाक ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि गांव के ही लोग उसके घर में घुसे और आगजनी व तोड़फोड़ की। प्रकरण के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस ने जांच में कईं आरोपियों को क्लीन दी थी। आरोपी बिट्टू, राजीव उर्फ बिट्टू, अरविंद और थांबेदार श्याम सिंह के बेटे प्रदीप के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान गवाह पक्षद्रोही हो गए। साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।