मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के छपरा गांव में 24 साल पहले हुए झगड़े के मामले में दोनों पक्षों को सजा सुनाई गई है। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला ने फैसला सुनाया।
छपरा गांव में 14 जुलाई 2000 को लियाकत और इलियास पक्ष के बच्चों के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद परिजन भी आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ट्रायल के दौरान लियाकत का इंतकाल हो गया। शनिवार को अदालत ने दोषी जमशेद, परवेज, जावेद को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। उधर, दूसरे पक्ष के इलियास सरफराज, नसीम, हाशिम, सुक्खा, कक्ष को छह-छह माह की सजा सुनाई गई।