करोड़ों की जीएसटी चोरी में चार आरोपियों को मिली जमानत
मेरठ। स्पेशल सीजेएम हेमंत कुशवाह ने करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी के दो मामलों में 60 दिन की समय सीमा में चार्जशीट दाखिल न होने के चलते चार आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जीएसटी विभाग द्वारा मुकदमा संख्या 134/20 के मामले में तीन आरोपियों कपिल गोयल, पिंकी पुंडीर और हिमांशु गुलाटी निवासी गाजियाबाद को लगभग 12 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में जेल भेज दिया था।
वहीं मुकदमा संख्या 1/20 में एक आरोपी दीपक गुप्ता निवासी मुरादनगर जिला गाजियाबाद को भी करोड़ों की जीएसटी चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। दो मामलों में चार आरोपी पिछले दो माह से जेल में बंद रहे। इनके विरुद्ध नियमानुसार 60 दिन के अंदर अदालत में आरोप पत्र दाखिल होना था, लेकिन अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए।
बृहस्पतिवार को स्पेशल सीजेएम की अदालत ने आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई कि कानूनी रूप से उन्हें जेल में बंद 60 दिन से अधिक का समय हो गया है जबकि इतनी अवधि में विवेचना अधिकारी को आरोप पत्र अदालत में दाखिल करना चाहिए था। तय समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल न होने पर जमानत उनका कानूनी अधिकार है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों आरोपियों की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने विवेचना अधिकारी के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजने के आदेश दिए हैं।
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