फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर होर्डिंग कारोबारियों से वसूली का आरोप, ये है पूरा मामला

Thu, 19 Sep 2019 02:54 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
विज्ञापन
योगेश वर्मा
विज्ञापन

मेरठ में नगर निगम में होर्डिंग्स को लेकर किस तरह खेल खेला जाता है, वह छनकर सामने आने लगा है। महापौर पति और पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर होर्डिंग कारोबारियों से वसूली करने का आरोप लगाते हुए नगर विकास राज्यमंत्री से शिकायत की गई है। उन्होंने नगरायुक्त को जांच कर कार्रवाई के लिए लिखा है। नगरायुक्त ने जांच बैठा दी है।

विज्ञापन


शिकायती पत्र गंगानगर निवासी प्रमोद कुमार के नाम से है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि महापौर के पति योगेश वर्मा नगरायुक्त के जरिये होर्डिंग कारोबारियों से वसूली कर रहे हैं। विरोध करने पर होर्डिंग कारोबार को बंद कराने की धमकी दी जाती है, जिससे होर्डिंग कारोबार प्रभावित हो रहा है। मांग की गई है कि नगरायुक्त को निर्देशित किया जाए कि वह वसूली को बंद कराएं। प्रमोद ने यह भी लिखा है कि उन्होंने 15 लाख रुपये बैंक गारंटी और 20 लाख रुपये टैक्स जमा किया है। वहीं, इस मामले में नगरायुक्त अरविंद कुमार चौरसिया ने 5 सितंबर 2019 को नगर निगम के विज्ञापन प्रभारी राजेश कुमार को लिखा है कि इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए।

‘होर्डिंग्स माफिया लगा रहे गलत आरोप’ 
इस संबंध में महापौर पति योगेश वर्मा का कहना है कि महापौर ने अवैध होर्डिंग को लेकर निगम से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही शासन से भी होर्डिंग माफियाओं की शिकायत की है। इस वजह से मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं शिकायतकर्ता को जानता तक नहीं। आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मेरठ: अवैध डेयरी हटाने पहुंची निगम की टीम को घेरा,जमकर हंगामा
विज्ञापन


‘मैंने नहीं की शिकायत’
इस मामले में जिस शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर लिखा है, उसका कहना है कि मैंने कोई शिकायत नहीं की है। न ही मेरे से योगेश वर्मा ने कोई पैसा मांगा है। पत्र में जो नाम लिखा है, वह प्रमोद कुमार है, जबकि मेरा नाम सुबोध कुमार है। यह फर्जी शिकायत है, जो होर्डिंग कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति ने की है।

नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें


https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें