हस्तिनापुर। वन्य जीव विहार क्षेत्र के आरक्षित जंगल से होकर बिना अनुमति बनाई जा रही नई विद्युत लाइन के निर्माण कार्य को वन विभाग ने रुकवा दिया है। वन विभाग की सख्ती के चलते ठेकेदार को काम बंद करना पड़ा। वन कर्मियों ने स्पष्ट किया कि जब तक सक्षम अधिकारी की अनुमति (एनओसी) प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक किसी भी हाल में निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा।
मवाना–मखदूमपुर मार्ग पर स्थित खीमीपुरा गांव से मध्य गंग नहर की ओर एक नई विद्युत लाइन बिछाई जा रही थी। यह लाइन वन्य जीव विहार के आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजर रही है। शनिवार शाम वन विभाग के कर्मचारी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और कार्य करा रहे ठेकेदार से वन विभाग की अनुमति मांगी। ठेकेदार कोई भी अनुमति पत्र नहीं दिखा सका। इसके बाद वन कर्मियों ने तत्काल कार्य रुकवा दिया। ठेकेदार ने हठधर्मिता दिखाते हुए रविवार की सुबह फिर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम दोबारा मौके पर पहुंची और काम तत्काल बंद करा दिया।
क्षेत्रीय वन अधिकारी खुशबू उपाध्याय ने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं उसके संशोधन अधिनियम 2023 के तहत आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर-वानिकी कार्य करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।