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Meerut News: सावित्री हत्याकांड में पांच हत्यारों को आजीवन कारावास

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बेटे की हत्या की पैरवी करने पर हसनपुर रजापुर में की थी मां सावित्री की हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायाधीश मेरठ अमित वीर सिंह ने बहुचर्चित सावित्री देवी हत्याकांड में पांच आरोपी अतुल, ब्रह्मा उर्फ राज आर्यन, जगबीर, विपिन तथा कुलदीप निवासी हसनपुर रजापुर को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार, सरूरपुर के ग्राम हसनपुर रजापुर निवासी मितन सिंह ने तीन फरवरी 2018 को सरूरपुर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके भाई चेतन उर्फ भूरा की वर्ष 2016 में सुजीत, सुमित, संजय, अशोक व प्रकाश ने रंजिश के चलते गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसका मुकदमा कोर्ट में में विचाराधीन था। इस मुकदमे में उसकी मां सावित्री देवी मुख्य गवाह थी, जो न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने वाली थी। आरोपी द्वारा मुकदमे में फैसले का दबाव बनाया जा रहा था और फैसला न करने पर हत्या करने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद सावित्री के द्वारा 1 फरवरी 2018 को सुरक्षा मुहिया कराए जाने के लिए एसएसपी मेरठ को प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी घटना के दिन 3 फरवरी 2018 को आरोपियों ने मिलकर सावित्री देवी के खेत में घुसकर अवैध हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिसमें सावित्री देवी को गोली लग गई थी और वह खून से लथपथ होकर वही गिर पड़ी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। अदालत ने शुक्रवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि सात आरोपियों को दोष मुक्त किया था।
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शनिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हत्याकांड में अतुल, ब्रह्मा उर्फ़ राज आर्यन, जगबीर, विपिन व कुलदीप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।
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