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पांच अभियुक्तों को उम्रकैद, 70 हजार का अर्थदंड लगाया

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प्रधान की हत्या में पांच को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। शामली जिले के बहावड़ी गांव के प्रधान बिजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
एडीजीसी यशपाल सिंह और सहदेव सिंह ने बताया कि 25 जनवरी, 2011 बहावड़ी के प्रधान बिजेंद्र सिंह अपने भाई देवेंद्र सिंह व धर्मेंद्र और परिचित कृष्णपाल पुत्र बलजोर के साथ कार से शामली में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। गाड़ी को देवेंद्र सिंह का साला ऊन निवासी योगेश चला रहा था। रात साढ़े आठ बजे बहावड़ी-काबड़ौत के बीच सफेद रंग की मार्शल गाड़ी पहुंची और उनकी कार में टक्कर मार दी। मार्शल से उतरे बहावड़ी के आरोपियों ने कार पर फायरिंग की, जिसमें प्रधान और चालक घायल हो गए थे।
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परिजन घायल बिजेंद्र सिंह और योगेश को लेकर शामली अस्पताल पहुंचे, जहां प्रधान को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के भाई देवेंद्र पुत्र दरियाव सिंह ने गांव के ही शौरण, नरेश, ब्रजपाल उर्फ बिरजा, विवेक उर्फ विक्की व चरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने प्रकरण में आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी जमशेद अली ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त शौरण, नरेश, ब्रजपाल उर्फ बिरजा, विवेक उर्फ विक्की और चरण सिंह को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन आरोपी बसंत, बिजेंद्र उर्फ बंटी व सुमित को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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कचहरी में कर दी गई थी वादी की हत्या
मुकदमे के वादी देवेंद्र सिंह ने पैरवी की। गवाही के बाद कचहरी में ही उनकी भी हत्या कर दी गई थी। देवेेंद्र की हत्या का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है।
हमलावरों ने गांव में फैलाई थी दहशत
प्रधान की हत्या के बाद हमलावरों ने गांव में घूमकर भी दहशत फैलाई थी। लोगों को गवाही से दूर रहने के लिए धमकाया गया था।
इसलिए की थी प्रधान की हत्या
प्रधान बिजेंद्र सिंह के सामने शौरण ने प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। शौरण चुनाव हार गया था। इस वजह से दोनों पक्षों में झगड़ा था। अन्य कई वजहों से भी दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था।
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