मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में शुक्रवार को जिला न्यायालय में अंतिम बहस की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले में 22 गवाहों ने आरोपी मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी, जहां अंतिम बहस का क्रम आगे बढ़ेगा।
अदालत में रखी गई प्राथमिकी की पूरी कहानी
हाल ही में प्रभार संभालने वाले जिला जज अरविंद मिश्र की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अंतिम बहस के प्रथम चरण में प्राथमिकी का विवरण प्रस्तुत किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 18 मार्च 2025 को ब्रह्मपुरी थाने में सौरभ के भाई बबलू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी के अनुसार सौरभ राजपूत ने प्रेम विवाह किया था। बबलू ने आरोप लगाया था कि सौरभ ने उसे बताया था कि वर्ष 2019 से उसकी पत्नी मुस्कान रस्तौगी के साहिल शुक्ला से संबंध हैं। उसने यह भी कहा था कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। परिवार की ओर से मुस्कान को कई बार समझाने का प्रयास भी किया गया था।